मंगलवार, 17 फ़रवरी 2015

ख़बरों में जगदीशपुर नगर पंचायत :-

            

आम आदमी का हथियार, सूचना का अधिकार ।
              
                   वाद सं० - 87888

जगदीशपुर,भोजपुर (बिहार) :- लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा राज्य सूचना आयोग पटना के आदेश का लगातार अवहेलना करने तथा आवेदक को ससमय सूचना न देने के कारण आयोग के राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार वर्मा ने लोक सूचना पदाधिकारी/जगदीशपुर नगर पंचायत के नगर कार्यपालक पदाधिकारी पर धारा (20) 1 के तहत 250 रुपया प्रतिदिन के दर से अधिकतम 25,000 (पच्चीस हज़ार ) रूपये का जुर्माना लगाया। तथा आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी को कड़ी निर्देश भी दिया की अगर आवेदक को 30 दिन के अन्दर सूचना नहीं उपलब्ध कराया गया तो अन्यथा आयोग के द्वारा सूचना के अधिकार धारा (20) 2 के अंतर्गत प्रशासनिक क़ानूनी कारवाई सक्षम प्राधिकार के समक्ष की जा सकती है।

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